त्विशा शर्मा मामले में आरोपी गिरिबाला सिंह को हाईकोर्ट से फिलहाल राहत नहीं, CBI ने जमानत का किया विरोध

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भोपाल 

भोपाल के बहुचर्चित त्विशा शर्मा आत्महत्या मामले में पूर्व जिला एवं सत्र न्यायाधीश गिरिबाला सिंह को फिलहाल हाईकोर्ट से कोई राहत नहीं मिली है।  मंगलवार को उनकी जमानत याचिका पर जस्टिस अजय कुमार निरंकारी की एकल पीठ ने सुनवाई की। सुनवाई के दौरान सीबीआई ने जमानत याचिका का विरोध किया।

सीबीआई की ओर से आपत्ति दर्ज कराते हुए लिखित जवाब पेश करने के लिए समय मांगा गया। इस पर हाईकोर्ट की एकल पीठ ने सीबीआई को लिखित आपत्ति प्रस्तुत करने के लिए एक सप्ताह की मोहलत दे दी। अब मामले की अगली सुनवाई सीबीआई के जवाब के बाद होगी। 

गौरतलब है कि बहू की आत्महत्या के मामले में गिरिबाला सिंह और उनके बेटे के खिलाफ भोपाल के कटारा थाने में प्रकरण दर्ज किया गया था। मामले में पूर्व में भोपाल जिला एवं सत्र न्यायालय ने उन्हें अग्रिम जमानत का लाभ दिया था। इसके बाद मामले में हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई थी। हाईकोर्ट ने उनकी अग्रिम जमानत निरस्त कर दी थी। अब गिरिबाला सिंह की ओर से जमानत के लिए दोबारा हाईकोर्ट का रुख किया गया है।

मंगलवार को हुई सुनवाई में सीबीआई ने जमानत का विरोध करते हुए अपनी आपत्ति दर्ज कराई। हालांकि लिखित आपत्ति पेश करने के लिए एक सप्ताह का समय मिलने के कारण हाईकोर्ट ने फिलहाल जमानत याचिका पर कोई अंतिम राहत नहीं दी है। मामले में अगली सुनवाई सीबीआई के जवाब के बाद होगी।

 

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