राजधानी में हाउसिंग फॉर ऑल के तहत बने EWS फ्लैट को बेचने या किराये पर देने पर निगम रोक लगाई

Share on Social Media

भोपाल
 राजधानी में हाउसिंग फॉर ऑल (HFA) योजना के तहत बने EWS फ्लैट को लेकर नया विवाद खड़ा हो गया है। नगर निगम ने इन फ्लैट को बेचने या किराये पर देने पर रोक लगा दी है।

यह नियम सिर्फ़ उन फ्लैट पर लागू होगा जो झुग्गी पुनर्वास योजना का हिस्सा नहीं हैं। हितग्राहियों का कहना है कि जब उन्हें 11 लाख रुपये में बिना किसी सब्सिडी के ये फ्लैट दिए गए हैं, तो उन पर यह पाबंदी क्यों?

झुग्गीवासियों के फ्लैट बेचने पर रोक

भोपाल में रिवेरा टाउन प्रोजेक्ट समेत कई जगहों पर HFA के तहत EWS फ्लैट का निर्माण किया गया है। इनमें से कुछ फ्लैट झुग्गीवासियों के लिए थे, जबकि कुछ गैर-झुग्गी निवासियों के लिए। नगर निगम ने अब नियमों में बदलाव करते हुए गैर-झुग्गी निवासियों को आवंटित EWS फ्लैट को बेचने या किराये पर देने पर रोक लगा दी है।

फैसले से नाराज हैं हितग्राही

हितग्राही इस फैसले से नाराज़ हैं। उनका कहना है कि जब उन्हें 430 वर्ग फीट के फ्लैट 11 लाख रुपये में बिना किसी सरकारी मदद के खरीदे हैं, तो उन पर यह पाबंदी क्यों? हितग्राहियों ने यह भी बताया कि योजना के विज्ञापन या 2021 के स्थायी आवंटन पत्र में ऐसी कोई शर्त नहीं थी। यह शर्त अब रजिस्ट्री के समय जोड़ी जा रही है। नए आवंटन आदेश में भी इस शर्त का उल्लेख है।

इसलिए लगाई पाबंदी

दिलचस्प बात यह है कि झुग्गीवासियों को दिए गए 8-10 लाख रुपये के फ्लैट पर यह रोक पहले से ही लागू है। उन्हें ये फ्लैट मात्र 2 लाख रुपये में दिए गए थे। उन पर यह पाबंदी इसलिए लगाई गई थी ताकि वे फ्लैट बेचकर या किराये पर देकर वापस झुग्गियों में न चले जाएं।

हितग्राही जता रहे नाराजगी

हितग्राहियों का तर्क है कि जब उन्हें बिना किसी छूट के फ्लैट खरीदे हैं, तो उनके साथ भेदभाव क्यों? उनका कहना है कि अगर उन्हें फ्लैट बेचने या किराये पर देने की अनुमति नहीं है, तो उन्हें बाकी लोगों की तरह सरकारी सहायता क्यों नहीं दी जाती?

बीडीए के फ्लैट बेचने पर भी है रोक

भोपाल विकास प्राधिकरण (BDA) ने भी अपने EWS और LIG फ्लैट की बिक्री पर 15 साल की रोक लगा रखी है। BDA ने शहर में कई प्रोजेक्ट के तहत EWS और LIG फ्लैट बनाए हैं। 15 साल बाद ही हितग्राही इन फ्लैट को बेच सकते हैं।
क्या बोलीं नगर निगम की अपर आयुक्त

नगर निगम की अपर आयुक्त निधि सिंह ने इस मामले में कहा है कि गैर-झुग्गी EWS फ्लैट की बिक्री और किरायेदारी पर रोक है। पहले यह शर्त नहीं थी, लेकिन अब इसे जोड़ा जा रहा है। उन्होंने कहा कि वह इस बारे में कमिश्नर से बात करेंगी और उचित कदम उठाएंगी।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *