लॉरेंस बिश्नोई के नाम की धमकी देकर किया रेप; शख्स पर लगे ऐसे आरोप, फिर मिली जमानत

Share on Social Media

नई दिल्ली.
सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में पंजाब के एक व्यक्ति को जमानत दी है, जिसे बलात्कार और गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के नाम पर धमकी देने के आरोप में बुक किया गया था। आरोपी ने अपनी जमानत याचिका में दावा किया कि वह शिकायतकर्ता महिला के साथ लिव-इन रिलेशनशिप में था, लेकिन बाद में उस महिला ने पंजाब पुलिस के एसपी स्तर के एक अधिकारी के साथ संबंध बना लिए।

आरोपी ने यह भी आरोप लगाया कि उस अधिकारी ने पुलिस तंत्र का दुरुपयोग करते हुए उसे झूठे मामले में फंसाया। जमानत याचिका में आरोपी ने व्हाट्सएप चैट्स और एक कॉल रिकॉर्डिंग जैसे तथाकथित सबूत पेश किए, जिनमें उस पुलिस अधिकारी द्वारा शिकायतकर्ता (महिला) को फोन करने का जिक्र था।

मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, आरोपी के वकील आर.के. ग्रेवाल ने अदालत में तर्क दिया, "इस बात का कोई ठोस सबूत नहीं है कि याचिकाकर्ता ने शिकायतकर्ता (महिला) को गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के नाम पर धमकी दी। शिकायतकर्ता ने पुलिस विभाग में तैनात अधिकारी के प्रभाव में आकर झूठी कहानी गढ़ी। व्हाट्सएप चैट्स और वीडियो रिकॉर्डिंग से यह स्पष्ट है कि पुलिस अधिकारी शिकायतकर्ता के साथ रिश्ते में था और वह याचिकाकर्ता के साथ उसके संबंध को बर्दाश्त नहीं कर सका।"

इस मामले में शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया था कि आरोपी ने लॉरेंस बिश्नोई के नाम पर उसे धमकाया था। हालांकि, अदालत ने कहा कि इस दावे का समर्थन करने के लिए कोई प्रत्यक्ष सबूत नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने सभी तथ्यों को ध्यान में रखते हुए आरोपी को जमानत दे दी। मामले की आगे की जांच अभी जारी है।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *