राजधानी में धरना-प्रदर्शन और जुलूस पर रोक, पुलिस आयुक्त का आदेश जारी

Share on Social Media

रायपुर

राजधानी रायपुर की हेवी ट्रैफिक वाली सड़कों पर यातायात व्यवस्था बनाए रखने को लेकर रायपुर कमिश्नरेट ने नया आदेश जारी किया है. 4 प्रमुख मार्गों पर अब रैली, जुलूस और प्रदर्शन जैसे सार्वजनिक आयोजनों पर पाबंदी लगा दी गई है. अगले दो महीने तक के लिए आदेश लागू किया गया है.  

जारी आदेश के मुताबिक, सुबह 9 बजे से रात 9 बजे तक बीएनएसएस 2023 की धारा 163 तक सार्वजनिक आयोजन पर प्रतिबंध रहेगा. आदेश का आदेश का उल्लंघन करने पर कार्रवाई की जाएगी. पुलिस कमिश्नर ने आम नागरिकों और संगठनों से अपील की है कि वे शहर में शांति और सुव्यवस्था बनाए रखने के लिए प्रशासन का सहयोग करें.

इन सड़कों पर नहीं निकाल सकेंगे रैली

1. जी.ई. रोड: शारदा चौक से जयस्तंभ चौक होते हुए फूल चौक तक.
2. एम.जी. रोड: जयस्तंभ चौक से कोतवाली चौक तक.
3. सदर बाजार रोड: कोतवाली से सत्ती बाजार चौक तक.
4. एम.जी. रोड: मौलाना चौक से शारदा चौक तक.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *