ललित मोदी को लेने के देने पड़ गए, राहत के बजाए हाईकोर्ट ने लगाया 1 लाख का जुर्माना

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मुंबई

IPL के संस्थापक ललित कुमार मोदी को अदालत से बड़ा झटका लगा है। बॉम्बे हाईकोर्ट ने मोदी की याचिका को खारिज कर दिया है, जिसमें उन्होंने BCCI यानी भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड की तरफ से प्रवर्तन निदेशालय को करोड़ों रुपये दिए जाने की मांग की थी। उच्च न्यायालय ने मोदी की याचिका को मूर्खता पूर्ण करार दिया है।

समाचार एजेंसी एएनआई के अनुसार, अदालत की तरफ से जारी आदेश में कहा गया है, ' यह याचिका मूर्खतापूर्ण है और इसलिए हम याचिका को खारिज करते हैं।' बॉम्बे हाईकोर्ट ने बीसीसीआई के पूर्व उपाध्यक्ष पर एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है। यह जुर्माना चार सप्ताह के अंदर टाटा मेमोरियल अस्पताल को देना पड़ेगा। इतना ही नहीं उन्हें इस भुगतान से संबंधित दस्तावेज भी अदालत में दाखिल करने होंगे।

कोर्ट ने कहा, '1 लाख रुपये टाटा मेमोरियल (खात संख्या 1002449683, IFS कोड CBIN0284241, बैंक का नाम- सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया) को आज से चार सप्ताह के भीतर देय होगा। अदालत में भुगतान से जुड़े जरूरी सबूत भी पेश करने होंगे।'

ललित मोदी ने याचिका के जरिए मांग की थी कि हाईकोर्ट BCCI को ईडी को 10.65 करोड़ रुपये देने का आदेश जारी करे। उन्होंने याचिका में कहा था कि यह जुर्माना मई 2018 में उनके खिलाफ FEMA नियमों के तहत लगाया गया था।

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