जंगली सुअर के शिकार में खुद ही बन गए शिकार, झाड़ियों में छिपाए शव

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रायगढ़

छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले में जंगली सुअर के शिकार के लिए अवैध रूप से बिजली के तार से हुकिंग कर बिछाए गए करंट की चपेट में आने से दो ग्रामीणों की दर्दनाक मौत हो गई। घटना के बाद शवों को छिपाने के प्रयास के मामले में पुलिस ने जांच के बाद एक नाबालिग सहित पांच आरोपियों को गैर इरादतन हत्या के आरोप में गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। यह गंभीर मामला जिले के चक्रधर नगर थाना क्षेत्र का है।

मिली जानकारी के अनुसार, चक्रधर नगर थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले ग्राम छोटे रेगड़ा निवासी पुनीलाल यादव उर्फ मंत्री और संदीप एक्का के लापता होने की रिपोर्ट परिजनों ने 12 दिसंबर को थाने में दर्ज कराई थी। इस पर पुलिस ने गुमशुदगी का मामला दर्ज कर जांच शुरू की। परिजनों द्वारा पुलिस को बताया गया कि दोनों नौ दिसंबर को घर से निकले थे और वापस नहीं लौटे। अगले दिन, 13 दिसंबर को ग्राम संबलपुरी से बहने वाली नदी किनारे टिकरा क्षेत्र में दोनों के शव मिलने की सूचना पर एफएसएल टीम और थाना चक्रधरनगर पुलिस मौके पर पहुंची। वहां मर्ग पंचनामा की कार्रवाई की गई और शवों का पोस्टमार्टम कराया गया। प्रारंभिक पोस्टमार्टम रिपोर्ट में डॉक्टरों द्वारा दोनों की मृत्यु बिजली के करंट से होना तथा मृत्यु की प्रकृति को दुर्घटनात्मक बताया गया।

सबूत मिटाने का है आरोप
मृतक पुनीलाल यादव के पुत्र विजय यादव से पुनः पूछताछ में एक अहम खुलासा हुआ। उसने बताया कि 9 दिसंबर को पुनीलाल यादव और संदीप एक्का कुछ साथियों के साथ जंगली सुअर के शिकार के लिए निकले थे, जहां बिजली का करंट बिछाया गया था। इसी दौरान करंट की चपेट में आने से दोनों की मृत्यु हो गई। विवेचना के दौरान यह भी सामने आया कि घटना के बाद साक्ष्य मिटाने के उद्देश्य से शवों को झाड़ियों में छिपाने का प्रयास किया गया था। इस आधार पर थाना चक्रधरनगर में अज्ञात आरोपियों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 105, 238(ख), और 3(5) के तहत प्रकरण पंजीबद्ध कर जांच शुरू की गई।

हाई टेंशन बिजली खंभे से अवैध हुकिंग
परिजनों से पूछताछ में यह भी पता चला कि पुनीलाल यादव उर्फ मंत्री और संदीप एक्का ग्राम छोटे रेगड़ा निवासी जयकिशन एक्का, रमेश उरांव, राजू टोप्पो, आकाश टोप्पो तथा एक नाबालिग बालक के साथ शिकार पर गए थे। संदेह के आधार पर जयकिशन एक्का और आकाश टोप्पो को हिरासत में लेकर पूछताछ की गई, जिसमें दोनों ने स्वीकार किया कि संबलपुरी नाला किनारे हाई टेंशन बिजली खंभे से अवैध हुकिंग कर बिजली का तार बिछाया गया था।

डर के कारण शवों को छिपाया
बिछाए गए करंट प्रवाहित तार में शिकार फंसा है या नहीं, यह देखने के दौरान पुनीलाल यादव और संदीप एक्का तार की चपेट में आ गए, जिससे उनकी मौत हो गई। साथ मौजूद नाबालिग बालक के पैर में भी करंट से जलने की चोट आई। घटना के बाद, आरोपी डर के कारण शवों को झाड़ियों में छिपाने लगे थे। आकाश टोप्पो की निशानदेही पर अवैध हुकिंग में प्रयुक्त तार को बरामद किया गया, जिसे बाद में लपेटकर ले जाया गया था।

आरोपियों को भेजा गया जेल
एक से अधिक आरोपियों द्वारा बिजली चोरी कर अवैध हुकिंग किए जाने की पुष्टि होने पर भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 3(5) और विद्युत अधिनियम की धारा 135 भी जोड़ी गई। इसके बाद अन्य आरोपी रमेश उरांव, राजू टोप्पो तथा विधि के साथ संघर्षरत बालक को भी हिरासत में लिया गया। गिरफ्तार आरोपियों में आकाश टोप्पो (उम्र 18 वर्ष), जयकिशन एक्का (उम्र 19 वर्ष), रमेश उरांव (उम्र 60 वर्ष), राजू टोप्पो (उम्र 19 वर्ष) सभी निवासी ग्राम छोटे रेगड़ा शामिल हैं। विधि के साथ संघर्षरत बालक को किशोर न्याय बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत किया गया। सभी आरोपियों को न्यायिक रिमांड पर भेज दिया गया है।

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