कर्नाटक गृहमंत्री के बयान पर भड़के पी. चिदंबरम, बोले– इस मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट का स्पष्ट कानून है

Share on Social Media

बेंगलुरु 
कर्नाटक के गृहमंत्री जी. परमेश्वर द्वारा ड्रग तस्करों के घरों पर बुलडोजर ऐक्शन संबंधी बयान दिए जाने के बाद कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी. चिदंबरम ने उनकी आलोचना की है। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का हवाला देते हुए कहा कि वह इस बयान से चिंतित है। माननीय कोर्ट भी यह साफ कर चुका है कि बिना उचित कार्रवाई के घर गिराना कानूनी प्रक्रिया का उल्लंघन है।
 
सोशल मीडिया साइट एक्स पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए चिदंबरम ने कहा, "मैंने कर्नाटक गृहमंत्री का एक रिपोर्टेड बयान पढ़ा। इसमें वह ड्रग तस्करों के ऊपर बुलडोजर ऐक्शन की बात कह रहे हैं। मैं इस बयान से चिंतित हूं। उम्मीद है कि यह रिपोर्ट गलत हो।" पूर्व गृहमंत्री ने कहा, "सुप्रीम कोर्ट का कानून यह स्पष्ट कर चुका है कि बिना उचित कानूनी प्रक्रिया के घर गिराना अवैध है और इससे परिवार के अन्य सदस्यों के आवास के अधिकार का उल्लंघन होगा।"

उन्होंने याद दिलाया कि उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में सरकार द्वारा चलाई गई बुलडोजर व्यवस्था का कांग्रेस पार्टी लगातार विरोध करती रही है। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा, "कर्नाटक जैसे कांग्रेस शासित राज्य को उत्तर प्रदेश की राह पर नहीं जाना चाहिए।

क्या कहा था परमेश्वर ने?
कर्नाटक में बढ़ते ड्रग तस्करों की कमर तोड़ने के लिए सरकार लगातार ऐक्शन में है। गृहमंत्री ने इसी मामले पर एक बयान जारी करते हुए कहा था कि राज्य सरकार इन तस्करों के खिलाफ सख्त कार्रवाई कर रही है। उन्होंने यह भी जोड़ा कि अधिकारी न केवल तस्करों पर नजर रख रहे हैं बल्कि उन्हें घर किराए पर देने वालों के खिलाफ भी कार्रवाई कर रहे हैं। सरकार उनके घरों को गिराने पर भी विचार कर रही है।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *